सीआरपीसी की धारा 184 क्या है | Section 184 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 184 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थानइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 184 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 184 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 184 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 184) Dand Prakriya Sanhita Dhara 184 (एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 184 में “एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थानइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 184 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 184 के अनुसार :-

एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान–

जहाँ-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा

(ख) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है,

वहां अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है।

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According to Section. 184 – “Place of Trial for offences Triable Together”–

Where-

(a) the offences committed by any person are such that he may be charged with and tried at one trial for, each such offence by virtue of the provisions of section 219, section 220 or section 221, or

(b) the offence of offences committed by several persons are such that they may be charged with and tried together by virtue of the provisions of section 223,

the offences may be inquired into or tried by any Court competent to inquire into or try any of the offences.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 184 “एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थानइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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