सीआरपीसी की धारा 98 क्या है | Section 98 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 98 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्तिइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 98 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 98 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 98 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 98) Dand Prakriya Sanhita Dhara 98 (अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 98 में “अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्तिइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 98 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

सीआरपीसी की धारा 91 क्या है



CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 98 के अनुसार :-

अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति—

किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या बह् बालिका उसके पति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है।

सीआरपीसी की धारा 46 क्या है

According to Section. 98 –

 “ Power to Compel Restoration of Abducted Females ”–

 Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman, or a female child under the age of eighteen years, for any unlawful purpose, a District Magistrate, Sub- divisional Magistrate or Magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty, or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order, using such force as may be necessary. C.- General provisions relating to searches

सीआरपीसी की धारा 45 क्या है 

आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 98 “अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्तिइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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