घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 6 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 6 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
आश्रय गृहों के कर्त्तव्य
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 6 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Domestic violence act Sec. 6 in Hindi]
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 3 क्या है
Domestic Violence (घरेलू हिंसा अधिनियम) की धारा 6 के अनुसार :-
आश्रय गृहों के कर्त्तव्य
“यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा।“
According to Section 6 – “Duties of shelter homes”–
“If an aggrieved person or on her behalf a Protection Officer or a service provider requests the person in charge of a shelter home to provide shelter to her, such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home.”
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 4 क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 6 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 5 क्या है