साक्ष्य अधिनियम धारा 26 क्या है | Indian Evidence Section 26 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 26 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 26 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

पुलिस की अभिरक्षा में होते हए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 26 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 27 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 26 के अनुसार :-

पुलिस की अभिरक्षा में होते हए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना

कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो।

स्पष्टीकरण

इस धारा में “मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत फोर्ट सेन्ट जार्ज की प्रेसिडेन्सी में 4*** या अन्यत्र मजिस्ट्रेट के कृत्य निर्वहन करने वाला ग्रामणी नहीं आता है, जब तक कि वह ग्रामणी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1882 (1882 का 10) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।

साक्ष्य अधिनियम धारा 30 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 26 – “Confession by accused while in custody of police not to be proved against him ”–

 No confession made by any person whilst he is in the custody of a police-officer, unless it be made in the immediate presence of a Magistrate, shall be proved as against such person.

Explanation.

In this section “Magistrate” does not include the head of a village discharging magisterial functions in the Presidency of Fort St. George 5*** or elsewhere, unless such headman is a Magistrate exercising the powers of a Magistrate under the Code of Criminal Procedure, 18826 (10 of 1882).

साक्ष्य अधिनियम धारा 31 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 26 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 32 क्या है

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