साक्ष्य अधिनियम धारा 37 क्या है | Indian Evidence Section 37 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 37 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 37 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 37 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 30 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 37 के अनुसार :-

किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति

जब कि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब [यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेन्ट के ऐक्ट में या किसी [केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या] [राज्य अधिनियम में] या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लन्दन गजट या हिज मेजेस्टी के किसी डोमिनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अन्तर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 31 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 37 – “Relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain Acts or notifications”–

When the Court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it, made in a recital contained in any Act of Parliament 4[of the United Kingdom] or in any 5[Central Act, Provincial Act] or 6[a State Act] or in a Government notification or notification by the Crown Representative appearing in the Official Gazette or in any printed paper purporting to be the London Gazette or the Government Gazette of any Dominion, colony or possession of his Majesty is a [relevant fact].

साक्ष्य अधिनियम धारा 32 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 37 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 17 क्या है

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