साक्ष्य अधिनियम धारा 48 क्या है | Indian Evidence Section 48 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 48 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 48 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 48 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 32 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 48 के अनुसार :-

अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं

जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की रायें सुसंगत हैं, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते।

स्पष्टीकरण-“साधारण रूढ़ि या अधिकार के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं।

दृष्टांत

किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 33 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 48 – “Opinion as to existence of right or custom, when relevant”–

When the Court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions, as to the existence of such custom or right, of persons who would be likely to know of its existence if it existed, are relevant.

Explanation. –– The expression “general custom or right” includes customs or rights common to any considerable class of persons.

Illustration

The right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section.

साक्ष्य अधिनियम धारा 34 क्या है 

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 48 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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