साक्ष्य अधिनियम धारा 51 क्या है | Indian Evidence Section 51 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 51 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 51 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 51 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 51 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

राय के आधार कब सुसंगत हैं

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 51 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 51 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 40 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 51 के अनुसार :-

राय के आधार कब सुसंगत हैं

 जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी, जिन पर वह आधारित है, सुसंगत हैं।

दृष्टांत

कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है।

According to Indian Evidence Act Section 51 – “Grounds of opinion, when relevant ”–

 Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant.

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साक्ष्य अधिनियम धारा 39 क्या है

An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 51 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 38 क्या है

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