आईपीसी धारा 52 [A] क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 52 [A] की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 52 [A] किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? भारतीय दंड संहिता यानि कि आईपीसी (IPC) की धारा 52 [A] क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
संश्रय का अर्थ
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 52 [A] क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 52 [A] के अनुसार :-
संश्रय
“धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो ” संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय ,भोजन , पेय , धन , वस्त्र , आयुध गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना , या किन्ही साधनों से चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं , जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं किसी व्यक्ति की सहायता पकडे जाने से बचने के लिए करना होता है “
According to Section 52 [A] – “Harbour”–
“ Except in Section 157, and in Section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harboured, the word “harbour” includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension.”
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 52 [A] के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
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