पॉक्सो एक्ट धारा 23 क्या है | Pocso Act Section 23 in Hindi – विवरण


पॉक्सो एक्ट की धारा 23 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 23 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 23 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 23 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

मिडिया के लिए प्रक्रिया

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 23 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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[Pocso Act Sec. 23 in Hindi]

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Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 23 के अनुसार :-

मिडिया के लिए प्रक्रिया

(1) कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोयेचित्र, परिवार के व्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगीः

परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन, बालक के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

According to Pocso Act Section 23 –       “Procedure For Media ”–

 (1) No person shall make any report or present comments on any child from any  form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic  information, which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy

(2) No reports in any media shall disclose, the identity of a child including his name, address, photograph, family details, school, neighbourhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity of the child:

Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court, competent to try the case under the Act, may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.

(3) The publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the acts and omissions of his employee.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub–section (1) or sub–section (2) shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 23 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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