एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) की धारा 15 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर एससी एसटी एक्ट (SC ST Act) की धारा 15 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 15 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? एससी एसटी एक्ट की धारा 15 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
विशेष लोक अभियोजक
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 15 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[SC – ST Act Sec. 15 in Hindi]
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 12 क्या है
SC ST Act (एससी एसटी एक्ट) की धारा 15 के अनुसार :-
विशेष लोक अभियोजक
“राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय । किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक, अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।“
According to SC-ST Act Section 15 – “Special Public Prosecutor”–
“For every Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that court.”
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 13 क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 15 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 14 क्या है