पॉक्सो एक्ट की धारा 9 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 9 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 9 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 9 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
गुरुतर लैंगिक हमला
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 9 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Pocso Act Sec. 9 in Hindi]
Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 9 के अनुसार :-
गुरुतर लैंगिक हमला
(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर-
(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या
(ii) किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी – नियुक्ति की गई है; या
(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा या
(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
(ख) जो कोई, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,
(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या
(ii) सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में;या ,
(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या
(iv) जहां वह, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, लैंगिक हमला करता है, या
(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(घ) जो कोई, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिखूद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(छ) जो कोई, बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है।
स्पष्टीकरण
जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या
(ज) जो कोई, बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है; या
(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए लैंगिक हमला करता है; या
(ञ) जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे
(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्यस कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या
(ii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्यस विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हस कर सकेगा; या
(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(ठ) जो कोई, बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार लैंगिक हमला करता है; या
(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध था कर्मचारिद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(त) जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, बालक की किसी संस्था या गृह में या कहीं और, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या
(द) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या
(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर लैंगिक हमला करता है या
(न) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
(प) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,
वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।
According to Pocso Act Section 9 – “Aggravated sexual assault. ”–
Whoever, being a police officer, commits sexual assault on a child
(i) within the limits of the police station or premises where he is appointed; or
(ii) in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed; or
(iii) in the course of his duties or otherwise; or (iv) where he is known as, or identified as a police officer; or
(b) whoever, being a member of the armed forces or security forces, commits sexual assault on a child
(i) within the limits of the area to which the person is deployed; or
(ii) in any areas under the command of the security or armed forces; or
(iii) in the course of his duties or otherwise; or
(iv) where he is known or identified as a member of the security or armed forces; or
(c) whoever being a public servant commits sexual assault on a child; or
(d) whoever being on the management or on the staff of a jail, or remand home or protection home or observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force commits sexual assault on a child being inmate of such jail or remand home or protection home or observation home or other place of custody or care and protection; or
(e) whoever being on the management or staff of a hospital, whether Government or private, commits sexual assault on a child in that hospital; or
(f) whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits sexual assault on a child in that institution; or
(g) whoever commits gang sexual assault on a child.
Explanation.
when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang sexual assault within the meaning of this clause and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone; or
(h) whoever commits sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance; or
(i) whoever commits sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child; or
(j) whoever commits sexual assault on a child, which
(i) physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (I) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks, teinporarily or permanently; or
(ii) inflicts the child with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally ill to perform regular tasks; or
(k) whoever, taking advantage of a child‘s mental or physical disability, commits sexual assault on the child; or
(l) whoever commits sexual assault on the child more than once or repeatedly; or
(m) whoever commits sexual assault on a child below twelve years; or
(n) whoever, being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care, or having domestic relationship with a parent of the child, or who is living in the same or shared household with the child, commits sexual assauilt on such child; or
(0) whoever, being in the ownership or management or staff, of any institution providing services to the child, commits sexual assault on the child in such institution; or
(p) whoever, being in a position of trust or authority of a child, commits sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else; or
(q) whoever commits sexual assault on a child knowing the child is pregnant; or
(r) whoever commits sexual assault on a child and attempts to murder the child; or
(s) whoever commits sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violance; or
(t) whoever commits sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or
(u) whoever commits sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public,
is said to commit aggravated sexual assault.
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 9 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |