पॉक्सो एक्ट धारा 20 क्या है | Pocso Act Section 20 in Hindi – विवरण


पॉक्सो एक्ट की धारा 20 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 20 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 20 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 20 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

मामले को रिपोर्ट करने के लिए मिडिया , स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 20 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Pocso Act Sec. 20 in Hindi]



पॉक्सो एक्ट धारा 1 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 2 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 3 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 4 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 5 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 6 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 7 क्या है 
पॉक्सो एक्ट धारा 8 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 9 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 10 क्या है

पॉक्सो एक्ट धारा 19 क्या है

Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 20 के अनुसार :-

मामले को रिपोर्ट करने के लिए मिडिया , स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता

मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोये चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से, जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है), यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

According to Pocso Act Section 20 –    “Obligation of media , studio and photographic facilities to report cases”–

 “ Any personnel of the media or hotel or lodge or hospital or club or studio or photographic facilities, by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child (including pornographic, sexually–related or making obscene representation of a child or children) through the use of any medium, shall provide such information to the Special Juvenile Police Unit, or to the local police, as the case may be.”

पॉक्सो एक्ट धारा 18 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 20 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

पॉक्सो एक्ट धारा 17 क्या है

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