पॉक्सो एक्ट की धारा 41 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 41 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 41 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 41 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
कतिपय मामलो में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंध का लागु न होना
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 41 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Pocso Act Sec. 41 in Hindi]
Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 41 के अनुसार :-
कतिपय मामलो में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंध का लागु न होना
“धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता-पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों।“
According to Pocso Act Section 41 – “ Provisions of sections 3 to 13 not to apply in certain cases ”–
“The provisions of sections 3 to 13 (both inclusive) shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian.”
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 41 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |