आर्टिकल 19 क्या है | What is Article 19 in Hindi


संविधान के भाग 3 में  मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है ये अधिकार मनुष्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है | श्रेणी में रखा जाता है | आज हम यहाँ इस लेख में अनुच्छेद 19 में वर्णित विभिन्न प्रकार के  मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे साथ ही ये भी देखेंगे इनका क्या अर्थ होता है | तो देखते हैं आखिर आर्टिकल 19 क्या है | What is Article 19 (Freedom of Speech and Expression) in Hindi.

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ आर्टिकल 19 क्या है | What is Article 19 (Freedom of Speech and Expression) in Hindi इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य संविधान की महत्वपूर्ण बातों और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से संविधान के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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आर्टिकल 19 क्या है | What is Article 19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। किंतु अभियक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन हैं। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस/पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है इसलिये अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

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संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है जो निम्न है – संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं |

अनुच्छेदस्वतंत्रता
19 (A)बोलने की आजादी
19 (B)सभा की आजादी
19 (C)संघ बनाने की आजादी
19 (D)पुरे देश मेँ आने जाने की आजादी
19 (E)पुरे देश मेँ  बसने की/रहने की आजादी
19 (G)कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी

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Indian Constitution Article 19 

“Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc”–

 All citizens shall have the right—

(a) to freedom of speech and expression;

(b) to assemble peaceably and without arms;

(c) to form associations or unions 2[or co-operative societies];

(d) to move freely throughout the territory of India;

(e) to reside and settle in any part of the territory of India; 3[and]

(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

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आर्टिकल 19(1) बोलने की आजादी

यहाँ इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19(1) में भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) प्राप्त है | प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है | लेकिन गौर करने वाली बात है कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है |

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आर्टिकल 19(2) सभा की आजादी

इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19(2) में व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन करने का अधिकार प्रदान किया गया है और व्यक्तियों द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है | यहाँ भी यह स्वतंत्रता (assemble peacefully and without arms) असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है |

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आर्टिकल 19(3) संघ बनाने की आजादी

इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19(3) संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है | इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को भंग करें |

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आर्टिकल 19(4) पुरे देश मेँ आने जाने की आजादी

इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19(4) भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं |

आर्टिकल 19(5) पुरे देश मेँ  बसने की/रहने की आजादी

इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19(5) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है | भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है. भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में यक्ति-युक्त  प्रतिबंध लगा सकता है |

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आर्टिकल 19(6) कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी

भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं | राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा. किन्तु इस सबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है |

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उपरोक्त वर्णन से आपको आज आर्टिकल 19 क्या है | What is Article 19 (Freedom of Speech and Expression) in Hindi इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | आर्टिकल (Anuched) 19 के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इससे सम्बन्धित या अन्य किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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