सीआरपीसी की धारा 189 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 189 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 189 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 189 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 189) Dand Prakriya Sanhita Dhara 189 (भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 189 में “भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना “ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 189 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 189 के अनुसार :-
भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना –
जब किसी ऐसे अपराध की, जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 188 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है तब, यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है।
According to Section. 189 – “Receipt of evidence relating to offences committed outside India ”–
When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 188, the Central Government may, if it thinks fit, direct that copies of depositions made or exhibits produced before a judicial officer in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the Court holdings such inquiry or trial in any case in which such Court might issue a commission for taking evidence as to the matters to which such depositions exhibits relate.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 189 “भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना” इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |