आईपीसी धारा 429 क्या है
भारतीय दंड संहिता में “किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि” इसके लिए प्रावधान (IPC) की धारा 429 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 429 किस तरह अप्लाई होगी | भारतीय दंड संहिता यानि कि IPC की धारा 429 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा | पसंद आने पर आर्टिकल शेयर जरूर करें |
(IPC Section 429) किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि
इस पेज पर भारतीय दंड सहिता की धारा 429 में “किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि” इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं, इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 429 में जमानत के बारे में क्या बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 429 के अनुसार :-
किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि
जो कोई किसी हाथी, ऊंट घोड़े, खच्चर भैंस, सांड, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
Section. 429 – “ Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees ”–
Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.
लागू अपराध (IPC Section 429)
किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा कुचेष्टा।
सजा – 5 साल का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध ढोर / जानवर के स्वामी समझौता करने योग्य है।
आईपीसी की धारा 429 में सजा (Punishment) क्या होगी
सौ रुपए का या (कॄषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करना इसके लिए दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता में धारा 429 के तहत किया गया है | यहाँ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 429 में ऐसा अपराध करने पर सजा – 5 साल का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों दिया जायेगा ।
आईपीसी (IPC) की धारा 429 में जमानत (BAIL) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 429 में जिस अपराध की सजा के बारे में बताया गया है उस अपराध को एक जमानती और संज्ञेय अपराध बताया गया है | यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जमानतीय अपराध होने पर इसमें जमानत मिल जाती है, क्योकि इसको CrPC में संज्ञेय श्रेणी का जमानतीय अपराध बताया गया है |
आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 429 सौ रुपए का या (कॄषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करना के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा | इस अपराध को कारित करने पर क्या सजा होगी ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, साथ ही इसमें जमानत के क्या प्रावधान होंगे ? यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
विषाक्तता की हत्या करके शरारत या बेकार किसी भी हाथी, ऊंट, घोड़ा, आदि प्रतिपादन, जो कुछ भी अपने मूल्य या ५० रुपये या ऊपर की ओर मूल्य के किसी भी अंय जानवर हो सकता है | 7 साल का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायल किया जा सकता) |
Gadi wavara janvar ka accident karne per konsi dhara lagegi
किसी मूल्य के ठोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने ….
जो कोई किसी हाथी, ऊंट घोड़े, खच्चर भैंस, सांड, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सजा – 5 साल का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध ढोर / जानवर के स्वामी समझौता करने योग्य है।