आईपीसी (IPC) धारा 188 क्या है
क्या आपको मालूम है जब किसी लोक सेवक द्वारा कोई आदेश दिया जाता है तो उसे प्रत्येक नागरिक को मानना होता है, अगर किसी के द्वारा इसकी अवमानना की जाती है तो यह एक अपराध है | आज का विषय इसी धारा को लेकर है |
आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करने वाले है कि IPC की धारा 188 क्या है ? इस धारा के अंतर्गत सजा का क्या प्रावधान बताया गया है | यहाँ इस आर्टिकल में हम विस्तार से इसी कि चर्चा करने वाले है और यहाँ हम इस धारा का पूर्ण रूप से अवलोकन करेंगे साथ ही यहाँ इसमें जमानत और अन्य क्या प्रवधान इससे सम्बंधित है इसको जानेगे |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 188 के अनुसार :-
लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा-
“जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा;
यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी. या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो. या बल्वा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी. या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-
यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है । यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है ।
दृष्टांत –
एक आदेश, जिसमें यह निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है | क जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है, और तद्वारा बल्वे का संकट कारित करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है |
IPC Chapter XVI – S: 188
“ Disobedience to order duly promulgated by public servant ”
Description-
“Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction,
shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both;
and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.”
Explanation
It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.
Illustration
An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.
IPC की धारा 188 में वर्णित अपराध के विषय में
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते है तो आइये आपको हम यहाँ बहुत ही सरल तरीके से बताते है कि आखिर IPC की धारा 188 क्या कहती है इसके अनुसार जब किसी आदमी के द्वारा पब्लिक सर्वेंट के जारी आदेश को नहीं माना जाता तब आदेश को ना मानने वालों के खिलाफ इस धारा में अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार, “जब कोई भी जानबूझकर संज्ञान रखते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवमानना करेगा तब उसको जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.”।
इस धारा की आवश्यकता जब कभी देश, राज्य या किसी भी शहर में कभी कोई आपातकाल जैसी स्तिथि उत्पन्न हो जाती है, या किसी युद्ध, महामारी या फिर कभी किसी बड़ी भयानक परेशानी को रोकने या उससे बचने के लिए जब राज्य सरकार या किसी प्रशासनिक अफसर द्वारा कोई ऐसा आदेश पास किया जाता है, जिसमें देश, राज्य या किसी शहर के नागरिकों को कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य न करने के लिए आदेश दिया जाता है | यहाँ इसका मूल उद्देश्य केवल देश हित को बरक़रार रखने का ही होता है। इसीलिए यहाँ IPC में धारा 188 की आवश्यकता होती है।
आईपीसी की धारा 188 में सजा क्या होगी
IPC की धारा 188 में अपराध अपराध कारित होने पर और इसमें दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है जिसमे इस तरह की सजा दी जा सकती है |
1.जब लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है और यदि ऐसी अवज्ञा – विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, कारित करे। तब इसमें सजा – 1 माह का सादा कारावास या दौ सौ रुपए का आर्थिक जुर्माना या दोनों देना पड़ेगा |
2. अगर इस प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट में डाले तब इसमें सजा – 6 माह कारावास या एक हजार रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों। आपको बताते चलें कि यह एक जमानती लेकिन संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
आईपीसी (IPC) की धारा 188 में जमानत
IPC के इस सेक्शन 188 जब कभी लोक सेवक के आदेश की अवमानना करने पर अप्लाई होती है तब इसमें अपराध के लिए सजा का प्रावधान बताया गया हैं लेकिन आपको बता दे कि यह एक जमानती अपराध है, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित होता है, तो उसको न्यायालय द्वारा जमानत दी जाएगी।
मित्रों आपको अब अच्छे तरह से समझ आ गया होगा कि आखिर ये IPC की धारा 188 कब अप्लाई होगी और इसमें सजा और जमानत के क्या प्रावधान हैं | यहाँ आपको हमने IPC की धारा 188 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी है | यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित कुछ भी शंका आपके मन में हो या इससे सम्बंधित कोई प्रश्न या जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं |
आईपीसी (IPC) का क्या मतलब होता है