पॉक्सो एक्ट की धारा 1 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 1 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 1 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 1 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 1 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Pocso Act Sec. 1 in Hindi]
Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 1 के अनुसार :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है।
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
According to Pocso Act Section 1 – “Short title extent and commencement”–
(1) This Act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
(2) It extends to the whole of India, except the State of Jammu and Kashmir.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 1 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |