पॉक्सो एक्ट की धारा 15 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 15 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 15 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 15 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 15 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Pocso Act Sec. 15 in Hindi]
Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 15 के अनुसार :-
बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड
“कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।“
According to Pocso Act Section 15 – “Punishment for storage of pornographic material involving child ”–
“Any person, who stores, for commercial purposes any pomographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or with both.”
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 15 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |