पॉक्सो एक्ट धारा 25 क्या है | Pocso Act Section 25 in Hindi – विवरण


पॉक्सो एक्ट की धारा 25 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 25 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 25 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 25 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 25 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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[Pocso Act Sec. 25 in Hindi]

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Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 25 के अनुसार :-

मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन

 (1) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगाः

परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा।

(2) मजिस्ट्रेट, उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, बालक और उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, प्रदान करेगा।

According to Pocso Act Section 25 –     “Recording of statement of a child by Magistrate”–

 (1) If the statement of the child is being recorded under section 164 of the Code of  Criminal Procedure, 1973 (herein referred to as the Code), the Magistrate recording such  statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child:

Provided that the provisions contained in the first proviso to sub–section (1) of section 164 of the Code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case.

(2) The Magistrate shall provide to the child and his parents or his representative, a copy of the document specified under section 207 of the Code, upon the final report being filed by the police under section 173 of that Code.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 25 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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