सीआरपीसी की धारा 175 क्या है | Section 175 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 175 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में व्यक्तियों को समन करने की शक्तिइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 175 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 175 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 175 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 175) Dand Prakriya Sanhita Dhara 175 (व्यक्तियों को समन करने की शक्ति)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 175 में “व्यक्तियों को समन करने की शक्तिइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 175 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 175 के अनुसार :-

व्यक्तियों को समन करने की शक्ति–

(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है. सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा।

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According to Section. 175 – “Power to summon persons ”–

(1) A police officer proceeding under section 174, may, by order in writing, summon two or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation, and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(2) If the facts do not disclose a cognizable offence to which section 170 applies, such persons shall not be required by the police officer to attend a Magistrate’ s Court.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 175 “व्यक्तियों को समन करने की शक्तिइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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