सीआरपीसी की धारा 356 क्या है | Section 356 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 356  क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेशका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 356 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 356 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 356 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

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(CrPC Section 356) Dand Prakriya Sanhita Dhara 356 (पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश) 

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 356 पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश के बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 356 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |



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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 356 के अनुसार :-

पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश-

(1) जब कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 215, धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा 489 या धारा 506 (जहां तक वह आपराधिक अभिनास से संबंधित है जो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय हो)] के अधीन दंडनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12 [या अध्याय 16] या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए, जो उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तब, यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात् उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक वे उसमें उल्लिखित अपराधों के संबंध में हैं, उन अपराधों को करने के आपराधिक षडयंत्र और उन अपराधों के दुप्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते हैं।

(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, किया जा सकता है।

(5) राज्य सरकार, छोड़े गए सिद्धदोषों के निवास स्थान की या निवास-स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है।

(6) ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवासस्थान के रूप में अन्त में सूचित स्थान है।

According to Section. 356 –   “Order for notifying address of previously convicted offender”–

 (1) When any person, having been convicted by a Court in India of an offence punishable under section 215, section 489A, section 489B, section 489C or section 489D of the Indian Penal Code, (45 of 1860 ) or of any offence punishable under Chapter XII or Chapter XVII of that Code, with imprisonment for a term of three years or upwards, is again convicted of any offence punishable under any of those sections or Chapters with imprisonment for a term of three years or upwards by any Court other than that of a Magistrate of the second class, such Court may, if it thinks fit, at the time of passing a sentence of imprisonment on such person, also order that his residence and any change of, or absence from, such residence after release be notified as hereinafter provided for a term not exceeding five years from the date of the expiration of such sentence.

(2) The provisions of sub- section (1) with reference to the offences named therein, apply also to criminal conspiracies to commit such offences and to the abetment of such offences and attempts to commit them.

(3) If such conviction is set aside on appeal or otherwise, such order shall become void.

(4) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.

(5) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change of, or absence from, residence by released convicts.

(6) Such rules may provide for punishment for the breach thereof and any person charged with a breach of any such rule may be tried by a Magistrate of competent jurisdiction in the district in which the place last notified by him as his place of residence is situated.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 356 पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश इसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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