साक्ष्य अधिनियम धारा 19 क्या है | Indian Evidence Section 19 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 19 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 19 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

साक्ष्य अधिनियम धारा 1 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 2 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 3 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 4 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 5 क्या है 
साक्ष्य अधिनियम धारा 6 क्या है
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साक्ष्य अधिनियम धारा 8 क्या है
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साक्ष्य अधिनियम धारा 10 क्या है

[Indian Evidence Act Sec. 19 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 18 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 19 के अनुसार :-

उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए

वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा, या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है।

दृष्टांत

ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है। ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक देय था।

ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक देय है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इन्कार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 17 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 19 –  “Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit”–

Statements made by persons whose position or liability, it is necessary to prove as against any party to the suit, are admissions if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability.

Illustration

A undertakes to collect rents for B.

B sues A for not collecting rent due from C to B.

A denies that rent was due from C to B.

A statement by C that he owed B rent is an admission, and is are levant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.

साक्ष्य अधिनियम धारा 16 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 19 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 15 क्या है

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