आईपीसी धारा 124 A क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 A की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 124 A किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? भारतीय दंड संहिता यानि कि आईपीसी (IPC) की धारा 124 A क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
राजद्रोह क्या है | 124a IPC
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 124a क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा) की धारा 124 A के अनुसार :-
राजद्रोह
जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा. या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा *** *[भारत] 5*** में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह “[आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा |
स्पष्टीकरण 1– “अप्रीति” पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं ।
स्पष्टीकरण 2- घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं।
स्पष्टीकरण 3– घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती ]
Section 124 A – “ Sedition ”–
“Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, 102 [***] the Government established by law in 103 [India], [***] shall be punished with 104 [imprisonment for life], to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.
Explanation 1.—The expression “disaffection” includes disloyalty and all feelings of enmity.
Explanation 2.—Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.
Explanation 3.—Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.
लागू अपराध
राजद्रोह करना
सजा – आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड या 3 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड या आर्थिक दण्ड
यह एक अजमानतीय, संज्ञेय अपराध है और सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
आईपीसी की धारा 124 A में सजा (Punishment) क्या होगी
यहाँ भारतीय दंड संहिता में धारा 124A में किये गए अपराध के लिए सजा को निर्धारित किया गया हैं | जो इस प्रकार है – राजद्रोह करना, उसको आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड या 3 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड या आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है |
आईपीसी (IPC) की धारा 124 A में जमानत (BAIL) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 A में जिस अपराध की सजा के बारे में बताया गया है उस अपराध को एक अजमानतीय अपराध बताया गया है | यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि अजमानतीय अपराध होने पर इसमें जमानत मिलने में मुश्किल आती है क्योंकी CrPC में यह अजमानतीय अपराध बताया गया है ।
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 A के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
राजद्रोह करना | आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड या 3 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड या आर्थिक दण्ड | संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय (ट्रायल किया जा सकता) |