आईपीसी धारा 150 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 150 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 150 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? भारतीय दंड संहिता यानि कि आईपीसी (IPC) की धारा 150 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 150 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा) की धारा 150 के अनुसार :-
विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता
“जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाडे पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाडे पर लिए जाने का. वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाडे पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।“
Section 150 – “ Hiring, or conniving at hiring, of persons to join unlawful assembly”–
“Whoever hires or engages or employs, or promotes, or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly, shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment, in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly, or himself had committed such offence “
लागू अपराध
विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या नियुक्त करना।
सजा – एक सदस्य के रूप में और किसी भी सदस्य द्वारा अपराध के लिए।
यह एक संज्ञेय अपराध है और इसकी जमानत तथा अदालती कार्यवाही अपराध अनुसार होगी
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
आईपीसी की धारा 150 में सजा (Punishment) क्या होगी
यहाँ भारतीय दंड संहिता में धारा 150 में किये गए अपराध के लिए सजा को निर्धारित किया गया हैं | जो इस प्रकार है – विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या नियुक्त करना, उसको एक सदस्य के रूप में और किसी भी सदस्य द्वारा अपराध के लिए, दण्ड से दण्डित किया जा सकता है |
आईपीसी (IPC) की धारा 150 में जमानत (BAIL) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 150 में जिस अपराध की सजा के बारे में बताया गया है उस अपराध को एक संज्ञेय अपराध बताया गया है | यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि CrPC में यह एक संज्ञेय अपराध है, और इसकी जमानत तथा अदालती कार्यवाही अपराध अनुसार होगी, बताया गया है ।
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 150 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
गैर-कानूनी असेंबली में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को किराए पर लेना, संलग्न करना या नियुक्त करना | एक सदस्य और उसके द्वारा किये गए अपराध के सामान | संज्ञेय | किये गए अपराध के समान | उस अदालत के द्वारा जिसमे किया गया अपराध जाने योग्य है |
ipc dhara 370 a kya hai