आईपीसी धारा 354B क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354B की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 354B किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? भारतीय दंड संहिता यानि कि आईपीसी (IPC) की धारा 354B क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 354B क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा) की धारा 354B के अनुसार :-
विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए विवश करने के आशय से उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 354B – ““ Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe ”—–
“Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing1 or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.”
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354B के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 3 – 7 साल कारावास + जुर्माना | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय |