आईपीसी धारा 370 क्या है
भारतीय दंड संहिता में “व्यक्ति का दुर्व्यापार करना” एक अपराध माना गया है और इसके लिए दण्ड का प्रावधान (IPC) की धारा 370 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 370 किस तरह अप्लाई होगी | भारतीय दंड संहिता यानि कि IPC की धारा 370 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(IPC Section 370) व्यक्ति का दुर्व्यापार करना
इस पेज पर भारतीय दंड सहिता की धारा 370 में “व्यक्ति का दुर्व्यापार करने के लिए दण्ड” के बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं, और इसमें कितनी सजा देने की बात कही गई है? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 में जमानत के बारे में क्या बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 370 के अनुसार :-
व्यक्ति का दुर्व्यापार
जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए –
पहला – धमकियों का प्रयोग करके ; या
दूसरा – बल या किसी प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके; या
तीसरा – अपहरण द्वारा ; या
चौथा – कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा ; या
पांचवां – शक्ति का दुरूपयोग करके; या
छटवां – उत्प्रेरणा द्वारा ; जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती, परिवहित, आश्रयीत, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है,सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है |
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहनीत करता है, (ग) संश्रय देता है, (घ) स्थानान्तरण करता है, या (ङ) गृहीत करता है, वह (तस्करी) दुर्व्यापार का अपराध करता है।
(1) जो भी कोई (तस्करी) दुर्व्यपार का अपराध करेगा, तो उसे कम से कम 7 वर्ष का कठोर कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(2) जो भी कोई एक से अधिक व्यक्ति की (तस्करी) दुर्व्यपार का अपराध करेगा, तो उसे कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(3) जो भी कोई एक नाबालिग की (तस्करी) दुर्व्यपार का अपराध करेगा, तो उसे कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(4) जो भी कोई एक से अधिक नाबालिग की (तस्करी) दुर्व्यपार का अपराध करेगा, तो उसे कम से कम 14 वर्ष का कठोर कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(5) यदि कोई व्यक्ति नाबालिग की (तस्करी) दुर्व्यपार के अपराध में एक से अधिक बार दोषी करार हुआ है, तो उसे आजीवन कारावास जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(6) यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी में अंतर्वलित (शामिल) है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Criminal Law (Amendment) Act, 2013
According to Section. 370 – “Trafficking of persons”–
“Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits, (b) transports, (c) harbours, (d) transfers, or (e) receives, a person or persons, by—
First- using threats, or
Second- using force, or any other form of coercion, or
Thirdly- by abduction, or
Fourthly- by practising fraud, or deception, or
Fifthly- by abuse of power, or
Sixthly- by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received,
commits the offence of trafficking1.
Explanations : 1. The expression “exploitation” shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs.
Explanations: 2. The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking1.1. Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
2. Where the offence involves the trafficking1 of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
3. Where the offence involves the trafficking of a minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
4. Where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
5. If a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine.
6. When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine.
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Offence | Punishment |
Trafficking of person | 7 to 10 years + Fine |
Trafficking of more than one person | 10 years to Life + Fine |
Trafficking of minor | 10 years to Life + Fine |
Trafficking of more than one minor | 14 years to Life + Fine |
Person convicted of offence of trafficking of minor on more than one occasion | Imprisonment for Natural-Life + Fine |
Public servant or a police officer involved in trafficking of minor | Imprisonment for Natural-Life + Fine |
लागू अपराध (IPC Section 370)
व्यक्ति का दुर्व्यापार (Trafficking of persons)
1. व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी ।
सजा – 7 से 10 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
2. एक से अधिक व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी ।
सजा – 10 वर्ष से आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
3. नाबालिग व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी ।
सजा – 10 वर्ष से आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
4. एक से अधिक नाबालिग व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी ।
सजा – 14 वर्ष से आजीवन कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर– जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
5. नाबालिग की तस्करी के अपराध में एक से अधिक बार दोषी।
सजा – आजीवन जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर- जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
6. यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की तस्करी में शामिल है
सजा – आजीवन जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर- जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
आईपीसी की धारा 370 में सजा (Punishment) क्या होगी
व्यक्ति का दुर्व्यापार (Trafficking of persons) करना अपराध माना गया है , इसके लिए दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता में धारा 370 के तहत किया गया है | यहाँ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 में ऐसा अपराध करने पर उपरोक्त के अनुसार कारावास, और आर्थिक दण्ड, दिए जायेंगे ।
आईपीसी (IPC) की धारा 370 में जमानत (BAIL) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 में जिस अपराध की सजा के बारे में बताया गया है उस अपराध को एक जमानती और गैर- संज्ञेय अपराध बताया गया है | यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि गैर- जमानतीय अपराध होने पर इसमें जमानत में मुश्किल आती है क्योकि इसको CrPC में संज्ञेय श्रेणी का गैर- जमानतीय अपराध में बताया गया है |
आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 के बारे में जानकारी हो गई होगी | इसमें क्या अपराध बनता है, कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा | इस अपराध को कारित करने पर क्या सजा होगी ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, साथ ही इसमें जमानत के क्या प्रावधान होंगे ? यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |
संज्ञेय | जमानत | विचारणीय | |
1 | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय |
2 | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय |
3 | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय |
4 | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय |
5 | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय |
6 | संज्ञेय | गैर -जमानतीय | सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय |
अपराध | सजा | |
1 | व्यक्ति की तस्करी | 7 से 10 साल + जुर्माना |
2 | एक से अधिक व्यक्ति की तस्करी | जीवन के लिए 10 साल + जुर्माना |
3 | नाबालिग की तस्करी | जीवन के लिए 10 साल + जुर्माना |
4 | एक से अधिक नाबालिगों की तस्करी | जीवन के लिए 14 साल + जुर्माना |
5 | एक से अधिक अवसरों पर नाबालिग की तस्करी के अपराध के दोषी व्यक्ति | प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास + जुर्माना |
6 | लोक सेवक या नाबालिग की तस्करी में शामिल एक पुलिस अधिकारी | प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास + जुर्माना |