पॉक्सो एक्ट की धारा 39 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 39 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 39 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 39 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 39 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Pocso Act Sec. 39 in Hindi]
Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 39 के अनुसार :-
विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश
राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी।
According to Pocso Act Section 39 “ Guidelines for child to take assistance of experts, etc. ”–
“Subject to such rules as may be made in this behalf, the State Government shall prepare guidelines for use of non–governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre–trial and trial stage to assist the child. “
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 39 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |