आईपीसी धारा 411 क्या है
भारतीय दंड संहिता में ” चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना ” एक अपराध माना गया है और इसको (IPC) की धारा 411 में परिभाषित (डिफाइन) किया गया है | यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 किस तरह अप्लाई होगी | भारतीय दंड संहिता यानि कि IPC की धारा 411 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा
(IPC Section 411) – चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय दंड सहिता की धारा 411 में “चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना” इस अपराध के बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं, और इसमें कितनी सजा देने की बात कही गई है? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 में जमानत के बारे में क्या बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 411 के अनुसार :-
चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना–
“जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा “|
S. 411 – “Dishonestly receiving stolen property”–
“Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both”.
लागू अपराध (IPC Section 411)
चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
सजा – 3 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों दिए जा सकते हैं |
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसकी संपत्ति चोरी हुई है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।
आईपीसी की धारा 411 में सजा (Punishment) क्या होगी
किसी व्यक्ति के द्वारा को चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना अपराध है , उसके लिए दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता में धारा 411 के तहत किया गया है | यहाँ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 में चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने पर इस अपराध के लिए सजा को निर्धारित किया गया हैं | इसके लिए उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसा किया जाता है, उसको – 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं ।
आईपीसी (IPC) की धारा 411 में जमानत (BAIL) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 में जिस अपराध की सजा के बारे में बताया गया है उस अपराध को एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध बताया गया है | यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि गैर – जमानतीय अपराध होने पर इसमें जमानत मिलने में मुश्किल आती है , क्योंकी CrPC में यह गैर – जमानतीय अपराध बताया गया है ।
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 के बारे में जानकारी हो गई होगी | इसमें क्या अपराध बनता है कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा | इस अपराध को कारित करने पर क्या सजा होगी ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, साथ ही इसमें जमानत के क्या प्रावधान होंगे ? यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना | 3 साल के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | गैर – जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायल किया जा सकता) |
Sar main ek purana auto kharida tha aur use auto mein chori ka engine nikala haiauto lete hue jo maine vyakti idi prf liyatha gal gaiya hai 2 sal Ho auto liye huve ab mere pas koai idi nhi hai ab koi bhi ID nahin hai mere pass na hi vah dukaan police Dhara 411 lag rahi hai kripya meri mada Karen
एक मुकदमे में सोने की चेन चोरी हो गई थी जब अभियुक्त पकड़ा उसके कब्जे से सोने की चेन के बदले रुपए बरामद हुए हैं उसने सोने की चेन गला कर भेज दिए बताइए क्या 411 धारा इसमें लगेगी
agar evidence attract krenge sec 411 ko to jaroor yahi sec lgega