सीआरपीसी की धारा 202 क्या है | Section 202 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 202  क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करनाइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 202 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 202 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 202 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

सीआरपीसी की धारा 340 क्या है

(CrPC Section 202) Dand Prakriya Sanhita Dhara 202 (आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 202 में आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना  इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 202 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |



सीआरपीसी की धारा 174 क्या है 

CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 202 के अनुसार :-

आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना

(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह् प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है. ठीक समझता है तो [और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है : परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा

(क) जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; अन्यथा

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हो) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो यह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

सीआरपीसी की धारा 145 क्या है

According to Section. 202 –    “ Postponement of issue of process ”–

 (1) Any Magistrate, on receipt of a complaint of an offence of which he is authorised to take cognizance or which has been made over to him under section 192, may, if he thinks fit, postpone the issue of process against the accused, and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit, for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding: Provided that no such direction for investigation shall be made,–

(a) where it appears to the Magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session; or

(b) where the complaint has not been made by a Court, unless the complainant and the witnesses present (if any) have been examined on oath under section 200.

(2) In an inquiry under sub- section (1), the Magistrate may, if he thinks fit, take evidence of witnesses on oath: Provided that if it appears to the Magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath.

(3) If an investigation under sub- section (1) is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this Code on an officer- in- charge of a police station except the power to arrest without warrant.

सीआरपीसी की धारा 164 क्या है

सुप्रीम कोर्ट: सीआरपीसी (CrPC) की धारा 202 के तहत जांच या पूछताछ किस हद तक होगी

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CrPC की धारा 202 के तहत जांच या पूछताछ करने के दायरे के बारे में समझाया गया। बिड़ला मामले में, जस्टिस आर.भानुमथि वाली पीठ ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रथम दृष्टया केस बनताहै या नहीं और क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। 

सुप्रीम कोर्ट पीठ द्वारा कहा गया कि किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता व उपस्थित गवाहों,यदि कोई हो,की जांच करना आवश्यक है। तत्पश्चात, शिकायत में लगाए गए आरोपों,शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान,गवाहों के बयान आदि को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को खुद को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि अभियुक्त या आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने कहा कि-

सीआरपीसी की धारा 151 क्या है 

इस धारा के तहत जांच का दायरा शिकायत में लगाए गए आरोपों तक सीमित है ताकि यह पता निर्धारित किया जा सके कि सीआरपीसी की धारा 204 के तहतप्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए या नहीं। या फिर सीआरपीसी की धारा 203 का सहारा लेकर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए किशिकायतकर्ता के बयान व गवाहों के बयान,यदि कोई है तो, के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ के चरण में,मजिस्ट्रेट केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों या शिकायत में दिए गए सबूतों के समर्थन में दिए गए सबूतों को देखता या विचार करता है ताकि खुद को संतुष्ट कर सके कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है।

सीआरपीसी की धारा 24 क्या है 

आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 202 आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना  इसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

सीआरपीसी की धारा 154 क्या है

यदि आप अपने सवाल का उत्तर प्राइवेट चाहते है तो आप अपना सवाल कांटेक्ट फॉर्म के माध्यम से पूछें |
Leave a Comment