शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करे | Firearms license Renewal के नियम


भारत एक संवैधानिक देश है, जहाँ पर लोगों को देश के संविधान के नियमानुसार चलना पड़ता है | देश में कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा हेतु कोई अवैध हथियार नहीं रख सकता है, यदि किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का खतरा होता है तो उसे उस राज्य के शस्त्र लाइसेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है | यदि आवेदन में उसके दस्तावेज और हथियार रखने की जरुरत सही पाए जाने पर डीएम (District Magistrate) के आदेश पर उसे शस्त्र लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है |

इसके अलावा बहुत से आवेदन ऐसे होते है, जिन्हे शस्त्र रखने की आवश्यकता तो नहीं होती है, परन्तु शौक और दिखावे के लिए आवेदन करते है | इस तरह का आवेदन पाए जाने पर उसे रद्द कर दिया जाता है | यदि आपको भी शस्त्र लाइसेंस (Firearms license) की आवश्यकता है और आप आवेदन करना चाहते है तो यहां इसके बारे में जानकारी दी जा रही है |

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इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करे | Firearms license Renewal के नियम इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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शस्त्र लाइसेंस के प्रकार (Types of Weapon License)

भारत में शस्त्र लाइसेंस केवल तीन प्रकार के ही प्राप्त करने का नियम है, जिसमे शॉट गन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन के लिए ही आवेदन किया जा सकता है | इन तीन प्रकार के शस्त्र लाइसेंस के अलावा आने वाले हथियार केवल सरकार द्वारा ही प्रयोग में लाये जाते है, जो प्रशासनिक कार्यों तथा देश की सुरक्षा के लिए प्रयोग किये जाते है | देश की सुरक्षा के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले हथियारों को कोई भी देश का नागरिक अपने शस्त्र लाइसेंस हेतु प्रयोग नहीं कर सकता है |

आर्म्स एक्ट के तहत देश का कोई भी एक नागरिक ज्यादा से ज्यादा तीन प्रकार के शस्त्र लाइसेंस बनवाने का अधिकार रखता है | इन तीन तरह की बंदूकों में से आप अपने अनुसार किसी भी बंदूक को रखने का अधिकार होता हैं | आवश्यकता होने पर या फिर मन मुताबिक एक साथ तीनों प्रकार के शस्त्र  अपने पास रख सकते हैं |

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नए फार्मेट में आवेदन (Apply For New Format)

नियमों में बड़े बदलावों के बाद किये जाने वाले आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है | इसी वर्ष नए शस्त्र लाइसेंस (Firearms License) हेतु आवेदन करने वालों के लिए सरकार द्वारा कड़े बदलाव किए जाने के बाद विरासत के लाइसेंस के आवेदनों की बाढ़ सी आ गई थी | जिसके अंतर्गत बंदूक, रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस बनवाने वालों को अब स्टांप ड्यूटी के हेतु अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा |

Firearms License Renewal के नियम

यदि कोई लाइसेंस धारक अपने पुत्र या घर के किसी अन्य फैमिली मेंबर के नाम अपना लाइसेंस उसके नाम करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस धारक की आयु 70 वर्ष पूरी कर चुका हो, या फिर लाइसेंस धारक 27 वर्षों से ज्यादा समय तक असलहा रख चुका हो | शस्त्र विरासत का नया नियम 17 अक्टूबर से लागू किया जा चुका है |

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शस्त्र लाइसेंस के लिए फीस (Fees For Arms License)

शस्त्र लाइसेंस बनवाने के समय फीस का स्टाम्प शुल्क जिला प्रशासन के पास सबमिट करना पड़ता है।इन तीन तरह के शस्त्र लाइसेंस हेतु फीस इस प्रकार से निर्धारित की गई है :-

  1. रिवाल्वर हेतु स्टॉप शुल्क 2 हजार रुपये रखा गया है |
  2. 22 बोर की राइफल के लिए 1500 रुपये का शुल्क है |
  3. शॉटगन हेतु 1000 और नालमुख भरण गन (एमएल गंन) का आवेदन शुल्क 200 रुपये है |

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शस्त्र लाइसेंस में किसे दी जाएगी प्राथमिकता (Who Will Be Given Priority in Arms License)

  • अपराध पीड़ित नागरिक को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाती है |
  • विरासत व्यापारी/उद्यमी नागरिक को भी प्राथमिकता दी जाती है |
  • बैंक/संस्थागत/वितीय संस्थान (Bank /Institutional/Financial Institution) में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र माना जाता है |
  • शस्त्र लाइसेंस में किसे दी जाएगी प्राथमिकता
  • अपराध पीड़ित नागरिक को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाती है |
  • विरासत व्यापारी/उद्यमी नागरिक को भी प्राथमिकता दी जाती है |
  • बैंक/संस्थागत/वितीय संस्थान (Bank /Institutional/Financial Institution) में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र माना जाता है |
  • सरकारी विभागों के ऐसे कर्मचारी, जो प्रवर्तन में कार्य कर रहे हैं, वह भी इसके आवेदन करने के पात्रता रखते है |
  • सैनिक/अर्धसैनिक/पुलिसबल (Military/Paramilitary/Police Force) के कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाती है |
  • एमएलए/एमएलसी/एमपी राज्य/राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज (MLA/MLC/MP State/ National/International Level Shooters) को भी शस्त्र लाइसेंस के लिए प्राथमिकता सूची में रखा गया है |

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शस्त्र लाइसेंस (Firearms License) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको आर्म्स लाइसेंस की ऑफिसियल वेबसाइट www.ndal-alis.gov.in/armslicence/ पर जाना होगा |
  • अब आपको Apply Here विकल्प का चयन करना होगा |
  • इसके बाद पेज पर केटेगरी का चयन करना होगा |
  • केटेगरी का चयन करने के बाद आपको State, Dist, Name of The Licensing Authority, Service विकल्प पर जाना होगा |
  • अब आपके समक्ष एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • अब आपसे समबन्धित जानकारी दर्ज करने के बाद “Next” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके समक्ष “Additional Detail” पर क्लिक करना होगा | अब कैप्चा कोड (CaptchaCode) भरकर Next ऑप्शन पर क्लिक करें |

प्रमुख कानूनी शब्दावली

  • अब License Specific Details को सही सही भरें और Finish ऑप्शन पर क्लिक करें |
  • अब फोटो और सिग्निचर को स्कैन के माध्यम से लगाना होगा |
  • अब आपके समक्ष ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) विकल्प का चयन करना होगा | अब आपके पेमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |
  • अब आपकी शस्त्र लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करे | Firearms license Renewal के नियम, एप्लीकेशन फॉर्म प्रक्रिया, फ़ीस के बारे में जानकारी हो गई होगी | इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इससे सम्बन्धित या अन्य से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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