पॉक्सो एक्ट की धारा 44 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 44 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 44 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 44 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 44 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Pocso Act Sec. 44 in Hindi]
Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 44 के अनुसार :-
अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी
(1) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरी ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, करेंगे।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन निहित की गई हैं।’
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे।
According to Pocso Act Section 44 – “Monitoring of implementation of Act”–
(1) The National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3, or as the case may be, the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17, of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, shall, in addition to the functions assigned to them under that Act, also monitor the implementation of the provisions of this Act in such manner as may be prescribed.
(2) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, referred to in sub–section (1),shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this Act, have the same powers as are vested in it under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.
(3) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, referred to in sub–section (1), shall, also include, its activities under this section, in the annual report referred to in section 16 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 44 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |